छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल 5967 पदों पर भर्ती पर लगी रोक हटी,पर इन शर्तों पर - CG Rojgar.com

छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल 5967 पदों पर भर्ती पर लगी रोक हटी,पर इन शर्तों पर

Ban on recruitment of 5967 Chhattisgarh Police Constable posts lifted :- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दी गई है , बुधवार को इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय के बेच में हुई, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक को निम्न निम्न शर्तों के साथ हटा दी आइये जानते हैं ,डिटेल्स के साथ इस आर्टिकल में ! आख़िर कर क्यों लगी थी पुलिस भर्ती प्रकिया में रोक ?

छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल 5967 पदों पर भर्ती 

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 5967 पदों पर भर्ती हेतु नोटिफिकेशन निकल गई थी और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था, आवेदन के पश्चात Chhattisgarh Police Recruitment 2024 के प्राप्त आवेदनों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन विभाग द्वारा किया जा रहा था, जिसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कुछ कारणवश रोक लगा दिया था, जिसे आज पुनः निम्न शर्तों के साथ हटा दिया गया है ,अब भर्ती प्रक्रिया पुनः चलेगा ।

विभाग का नाम :छत्तीसगढ़ पुलिस
परीक्षा का नामछत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक संवर्ग सीधी भर्ती
पद का नाम :कांस्टेबल एवं ट्रेड्समैन
कुल वैकेंसी5967 पद
नियुक्ति प्रक्रियाशारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा

सीजी पुलिस भर्ती फिजिकल टेस्ट में क्यों लगी थी रोक? जानिए 

आईए जानते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में क्यों हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और क्या था पूरी प्रक्रिया इस आर्टिकल में आगे डिटेल के साथ।

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शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के बच्चों को छूट दी जाएगी। हाईकोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट देने को गलत ठहराया और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना। अब भर्ती प्रक्रिया फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी।

  • विभाग के कर्मचारियों को छूट देने को लेकर आपत्ति।
  • इसी भेदभाव पर हाईकोर्ट में लगाई गई थी याचिका।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अपील की कि इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, क्योंकि नियमों में शिथिलता केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए लागू हो रही थी, जो सभी पदों पर भर्तियों को प्रभावित कर रहा था। इसके बाद कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक को हटा दिया और प्रक्रिया को फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ाने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने कहा-

  • सभी पुलिसकर्मियों के बेटी-बेटों को छूट गलत,
  • सिर्फ शहीद और नक्सल प्रभावितों के बच्चे हकदार

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नोट :- आशा करता हूं आज की जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी और आप समझ पाए होंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में क्यों लगी गई थी रोक क्यों लगाई गई थी रोक और आप भर्ती प्रक्रिया से रोग क्यों हटा दिया गया है? आखिरकार छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक किन शर्तों पर दी गई है ,छूट अन्य सभी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें जिसका लिंक हम आपको नीचे दिए हैं।

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