Good Samaritan Scheme : दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 05 हजार - CG Rojgar.com

Good Samaritan Scheme : दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 05 हजार

CG Good Samaritan Scheme:- आज हम बात करेंगे भारत सरकार के एक और योजना को लेकर जिसका नाम है Good Samaritan Scheme – गुड सेमेरिटन योजना, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने वाले को मिलेगा ₹5000 का पुरस्कार।

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को सही समय में अस्पताल पहुंचने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा गुड सेमिनिटी योजना ( CG Good Samaritan Scheme) के तहत ₹5000 की राशि सीजी कलेक्टर श्री राहुल देव ने आज निर्देश दिया है कि अगर दुर्घटना में घायल की जीवन को बचाने वाले जनता को प्रेरित करने को उद्देश्य से इस योजना का शुरुवात की गई है !

CG Good Samaritan Scheme क्या है ?

गुड सेमेरिटन कानून किसी व्यक्ति को, भुगतान या इनाम की उम्मीद के बिना और देखभाल या विशेष संबंध के किसी भी कर्तव्य के बिना, दुर्घटना, या दुर्घटना, या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता या आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने की अनुमति देता है। गुड सेमेरिटन कानून गुड सेमेरिटन को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के जीवन को बचाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर उत्पीड़न से बचाता है।

गुड सेमेरिटन कानून की आवश्यकता क्यों?

भारत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का एक दुर्भाग्यपूर्ण शिकार है। देश में चार में से तीन लोग पुलिस उत्पीड़न, अस्पतालों में हिरासत में लिए जाने और लंबी कानूनी औपचारिकताओं के डर से सड़क पर घायल दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने से हिचकिचाते हैं। अगर कोई मदद करना भी चाहे, तो ये कारक उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं।

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1 घंटे का समय गोल्डन ऑवर

सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को सही समय पर अस्पताल ले जाकर बचाया जा सकता है ,उनका जीवन दुर्घटना के बाद 1 घंटे का समय गोल्डन ऑवर माना जाता है, अगर आप इस 1 घंटे के अंदर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देते हैं तो उसकी मृत्यु को टाला जा सकता है।

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गुड सेमेरिटन को 05 हजार रूपए की राशि

सड़क दुर्घटना में घायलों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेरिटन को 05 हजार रूपए की राशि दी जाएगी। कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देश पर दुर्घटना में घायलों के जीवन को बचाने के लिए जनता को प्रेरित करने के उद्देश्य से गुड सेमेरिटन योजना लागू की गई है।

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मोटरयान अधिनियम के अनुसार

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के अनुसार दुर्घटना के बाद एक घंटे यानि गोल्डन ऑवर काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने पर मृत्यु को टाला जा सकता है। घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को कानूनी संरक्षण दी जाती है।

जानिए कैसे मिलेगा ,इस योजना का लाभ 

यदि गुड सेमेरिटन व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को सीधे अस्पताल ले जाता है, तो अस्पताल प्रबंधन पूरी जानकारी संबंधित थाने को देगा। चिकित्सक की पुष्टि उपरांत गुड सेमेरिटन की आधिकारिक लैटर पैड पर पावती दी जाएगी, इसमें घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाईल नम्बर, पता व बैंक विवरण, दुर्घटना का दिनांक, समय व कैसे गुड सेमेरिटन द्वारा पीड़ित की जान बचाई गई संबंधी विवरण का उल्लेख होगा। जिसका उल्लेख करते हुए पुलिस द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

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